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दिल्ली में LG को ज्यादा शक्ति देने वाले बिल को चुनौती दे सकती है AAP, विकल्पों पर कर रही है विचार

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नई दिल्ली / शौर्यपथ / दिल्ली में निर्वाचित सरकार के ऊपर इस केंद्रशासित प्रदेश के उप-राज्यपाल को ज्यादा शक्तियां देने वाले बिल- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन ( संशोधन) विधेयक 2021 बिल - को बुधवार को राज्यसभा में भी पास कर दिया गया है. राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह बिल कानून बन जाएगा. विपक्षी पार्टियां लगातार इस कानून का विरोध कर रही हैं, खासकर, दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी. विपक्षी पार्टियों ने इस बिल को लेकर सदन के दोनों सदनों में वॉकआउट किया है.
आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने संसद के बाहर भी इस बिल पर कड़ा विरोध जताया. उन्होंने बताया कि AAP इस बिल को चुनौती देने के लिए अलग-अलग विकल्पों पर विचार कर रही है.
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह ने NDTV से कहा, 'दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर को ज्यादा अधिकार देने के लिए जो बिल राज्यसभा में पारित किया गया है वह असंवैधानिक है. सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला किया था कि दिल्ली में पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और भूमि को छोड़कर सारे अधिकार चुनी हुई सरकार के पास होगा. लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले को दरकिनार कर दिया है.'
उन्होंने हैरानी जताई कि निर्वाचित सरकार की मौजूदगी के बावजूद LG सब कुछ कैसे तय कर सकते हैं?
क्या आप इस बिल को संसद की मंजूरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं?, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि 'इस बारे में पार्टी फैसला लेगी कि आगे क्या करना है. कई तरह के विकल्पों के बारे में हम सोच रहे हैं.'
इस बिल पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को यह लोकतंत्र के लिए दुखद दिन है. हम जनता की ताकत की बहाली के लिए अपना संघर्ष जारी रखेंगे. जो कोई भी बाधाएं आएं, हम अपना अच्छा काम जारी रखेंगे. काम न तो रुकेगा और न ही धीमा होगा.

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