नई दिल्ली / शौर्यपथ / रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिकरिंग कार्ड पेमेंट में बड़ी राहत दी है. RBI ने एडीशनल ऑथेन्टिकेशन की डेडलाइन 30 सितंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है.नए नियम के अंतर्गत, जिसे एक अप्रैल 2021 से लागू किया जाना था, आवर्ती लेनदेन को आगे बढ़ाने के लिए कस्टमर को एडीशनल ऑथेन्टिकेशन की जरूरत होती.
शुरुआत में इस नियम को 2,000 रुपये तक के आवर्ती लेनदेन के लिए लागू करने की योजना बनाई गई थी लेकिन आरबीआई ने दिसंबर में घोषणा की थी कि हितधारकों के आग्रह पर इस सीमा को 5000 रुपये तक बढ़ा दिया गया है. इस सीमा से अधिक के ट्रांजेक्शन को एडीशनल वनटाइम पासवर्ड की जरूरत होगी.आरबीआई ने अगस्त 2019 में सभी वाणिज्यिक बैंकों, कार्ड पेमेंट नेटवर्क और नेशनल पेमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया को आवर्ती लेनदेन के लिए इस बड़े बदलाव के बारे में सूचित किया था.यह नियम न केवल बैंकों और क्रेडिट-डेविट कार्ड व अन्य प्रीप्रेड पेमेंट इंस्ट्रुमेंट ऑफर करने वाले वित्तीय संस्थानों बल्कि मोबाइल पेमेंट वालेट्स और यूपीआई बेस्ड पेमेंट को सक्षम बनाने वाले साधनों पर लागू होगा