Print this page

अवैध प्लाटिंग पर भिलाई निगम की बड़ी कार्रवाई

  • rounak group

भिलाई नगर/ शौर्यपथ /

नगर पालिक निगम भिलाई ने अवैध प्लाटिंग पर बड़ी कार्रवाई की है। वैशाली नगर क्षेत्र अंतर्गत कुरूद में अवैध रूप से प्लाटिंग करने वाले लोगों को नोटिस भी जारी किया गया है। वही 5 ट्रिप मुरूम जब्ती करने के साथ ही मार्ग संरचना को भी ध्वस्त किया गया। अवैध प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने फिर एक बार भिलाई निगम की जेसीबी कुरूद क्षेत्र में उतरी। कुरूद के नकटा तालाब के पास अवैध प्लाटिंग की काफी शिकायतें मिल रही थी, पूर्व में इस पर कार्यवाही की जा चुकी है परंतु फिर भी अवैध प्लाटिंग करने वाले लोग बाज नहीं आ रहे थे। जैसे ही इसकी जानकारी निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे को लगी उन्होंने अवैध प्लाटिंग पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी के नेतृत्व में भवन अनुज्ञा विभाग की टीम एवं तोडफ़ोड़ दस्ता की टीम कुरूद क्षेत्र पहुंची और मार्ग संरचना को हटाकर मुरूम जब्ती की कार्रवाई की। वहीं अवैध प्लाटिंग करने वालों की जानकारी भी निगम ने निकाल लिया है तथा अवैध प्लाटिंग करने वाले भू स्वामियों के भूमि के पंजीयन पर रोक लगाने के लिए निगमायुक्त ने पत्र भी प्रेषित किया है।

उन्होंने उल्लेख किया है कि खसरा क्रमांक 1326/1,1327,1328/1 के खसरे के अवैध बटांकन पर रोक लगाई जाए। इसके साथ ही भवन निर्माण अधिकारी ने अवैध रूप से भूखंडों का विक्रय किए जाने को लेकर रमन मूर्ति, खुशबू जैन, इतवारी राम देवांगन, ठगिया बाई देवांगन को नोटिस जारी करते हुए उल्लेख किया है कि अवैध रूप से खसरा को छोटे-छोटे भूखंडों में विघटित कर विक्रय किया जा रहा है जो कि छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस पर अधिनियम 1956 की धारा 292 (ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 3 वर्ष और अधिक से अधिक 7 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 1.00 लाख रुपए जुर्माना से दंडित किए जाने का प्रावधान है। इसलिए क्यों न कार्यवाही की जाए। इसके लिए निगम ने 7 दिवस के भीतर नोटिस का जवाब अवैध प्लाटिंग करने वालों से मांगा है। समय पर जवाब नहीं देने पर इनके विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।

Rate this item
(0 votes)
PANKAJ CHANDRAKAR

Latest from PANKAJ CHANDRAKAR